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Breaking news for general category- सामान्य वर्ग वालों के लिए जारी रहेगा 10% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने दी सहमति

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Supreme Court ने General class के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। आपको बता दे की 5 जजों की बेंच में से 3 जजों द्वारा संविधान के 103 वें Amendment act 2019 को सही माना है। साथ ही वही Supreme Court में इसे Modi government की बड़ी जीत मानी जा रही है।

वही दरअसल, Central government द्वारा संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें Constitutional amendment को Supreme Court में चुनौती दी गई थी। 5 जजों की बेंच में 3 जजों Justice Dinesh Maheshwari, Justice Bela Trivedi और Justice JB Pardiwala द्वारा EWS आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया गया। जबकि Chief Justice UU Lalit और Justice Ravindra Bhatt ने EWS आरक्षण पर अपनी असहमति जताई है।

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लेकिन वही Justice Dinesh Maheshwari, Justice Bela Trivedi और Justice JB Pardiwala ने EWS आरक्षण के फैसले को सही ठहराया। Justice Dinesh Maheshwari ने अपनी राय सुनाते हुए कहा कि सवाल बड़ा ये था कि क्या EWS आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। क्या इससे SC /ST/ ObC को बाहर रखना मूल भावना के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि EWS कोटा संविधान का उल्लंघन नही करता। EWS आरक्षण सही है। ये संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। ये भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।  जिसके बाद Justice Bela Trivedi द्वारा कहा गया की, मैंने Justice Dinesh Maheshwari की राय पर सहमति जताई है। Justice JB Pardiwala ने कहा कि आरक्षण कोई अंतिम सीमारेखा नहीं है। ये तो शुरुआत है सबको समान बनाने की।  

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