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1 अक्टूबर से होंगे ये बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, पढिए पूरी खबर

हर महीने की शुरुआत में कई नियम बदल जाते हैं। इन नियमों का असर आम आदमी की जिंदगी और जेब दोनों पर पड़ता है। कल से इस साल का 10वां महीना यानी अक्टूबर शुरू हो रहा है। अक्टूबर की पहली तारीख से बहुत सारे वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के दाम रसोई के बजट में उतार-चढ़ाव कर सकते हैं। वहीं स्मॉल सेविंग स्कीम्स, 2000 रुपए के नोट सहित कई तरह के फाइनेंशियल कार्यों से जुड़े बदलाव होने जा रहे है। आइए जानते हैं कि कौन-से नए नियम लागू होने वाले हैं और वे कैसे आपके मंथली खर्च को प्रभावित करेंगे।

1 अक्टूबर से होने वाले बदलावों का आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। इन बदलावों में से कुछ बदलाव निम्नलिखित हैं:

1.एलपीजी के दाम में बदलाव हो सकता है।

2.2000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे।

3.टीसीएस के नियम में बदलाव होगा।

4.बर्थ सर्टिफिकेट अब सिंगल डॉक्यूमेंट होगा।

5.स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आधार और पैन कार्ड अपडेट करना होगा।

6.डीमैट खाते के लिए नॉमिनेशन की समय सीमा बढ़ाई गई है।

इन बदलावों के बारे में जानकारी रखना और उनका पालन करना जरूरी है। इससे आपको किसी भी तरह की परेशानी से बचने में मदद मिलेगी।

एलपीजी के दाम में बदलाव हो सकता है।

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी रसोई गेस के दाम में बदलाव हो सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती हैं। ऐसे में इस बार भी ये देखने को मिल सकता है।

2000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई को 2,000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा की थी। इन नोटों को बैंकों और आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जमा कराने या बदलवाने के लिए 30 सितंबर, 2023 अंतिम तिथि थी। अभी तक इसके बारे में नया अपडेट नहीं आया है। ऐसे में एक अक्टूबर से 2000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे।

टीसीएस के नियम में बदलाव होगा।

टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का नया नियम लागू हो रहा है। केंद्र सरकार एक अक्टूबर, 2023 से 20 फीसदी TCS का नया नियम आ रही है। इस नियम में न सिर्फ विदेश यात्राओं पर लागू होगा, बल्कि किसी दूसरे देश में किसी भी माध्यम से किए गए लेनदेन में भी लागू होगा। ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय यात्रा, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

बर्थ सर्टिफिकेट अब सिंगल डॉक्यूमेंट होगा।

अक्टूबर की पहली तारीख से बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर नियम बदल गया है। अब देशभर में बर्थ सटिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट बन गया है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होगा। इसके तहत अब बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, नया ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने, वोटर लिस्ट, आधार नंबर, मैरिज रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी में नियुक्ति की तैयारी के लिए सिंगल डॉक्युमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आधार और पैन कार्ड अपडेट करना होगा।

अक्टूबर से स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नियम में भी बदलाव हो गया है। यदि आप सरकारी बचत योजनाओं जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (NCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1 अक्टूबर से इन योजनाओं के साथ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपडेट करना होगा। ऐसा नहीं करने निवेशकों के अकाउंट सस्पेंड हो सकते है।

डीमैट खाते के लिए नॉमिनेशन की समय सीमा बढ़ाई गई है।

पहले सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना अनिवार्य किया था। नॉमिनेशन नहीं करने वालों का खाता एक अक्टूबर को फ्रीज होने वाले थे। लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब इस कार्य को 31 दिसंबर कर सकते है।

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