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आज की यह खबर दिल्ली (Delhi) से सामने आ रही है. जहां हम आपको सूत्रों के मुताबिक बताने जा रहे हैं कि Delhi High Court ने मंगलवार को अपने पहले एक आदेश को वापस ले लिया है। बता दे की जिसमें कोर्ट (Court) ने 29 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत देने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से हाईकोर्ट (Highcourt) में अर्जी दी गई थी।

वहीं, दूसरी तरफ उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramaniam Prasad) ने कहा कि आदेश वापस लिया जाता है। केंद्र की ओर से एक याचिका दायर करने के बाद आया है। जिसमें बीती 4 January के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई थी।

साथ ही वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्र सरकार (Central Government) ने अपनी याचिका में कहा कि गर्भावस्था का समापन तब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि डॉक्टर भ्रूणहत्या न कर दें। ऐसा न करने पर बड़ी जटिलताओं के साथ समय से पहले प्रसव होगा।

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