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Breaking News- आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी (Former minister Rakeshdhar Tripathi) को 3 साल के कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनवाई गई

आज की यह खबर उत्तर प्रदेश के सामने आ रही है जहां हम आपको सूत्रों के मुताबिक बताने जा रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति मामले में Former minister Rakeshdhar Tripathi को 3 साल के कारावास और 10 Lakh रुपये जुर्माने की सजा सुनवाई गई है। बता दे की यह फैसला Allahabad District Court की MP-MLA Court ने सुनाया। विशेष अदालत ने 108 पन्नों में Former Minister के खिलाफ फैसला दिया।

साथ ही वही आपको बता दें कि भाजपा (BJP) और बसपा सरकार (BSP Government) में मंत्री रहे Rakesh Dhar Tripathi के खिलाफ Allahabad District Court की MP MLA की विशेष अदालत में विचाराधीन आय से अधिक संपत्ति के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। वही, 18 June 2013 को Vigilance Establishment Prayagraj Zone के Inspector Ram Subhag Ram ने उनके खिलाफ मुट्ठीगंज थाना (Muthiganj Police Station) में आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया था। आरोप लगाया गया था कि बसपा सरकार (BSP Government) में मंत्री रहते Former Minister ने अकूत संपत्ति अर्जित की थी।

साथ ही वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मामले की सुनवाई कर रहे विशेष Judge Dr. Dinesh Chandra Shukla की अदालत ने पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत आरोप तय किया था। वहीं, मामले की सुनवाई के बाद 31 January 2023 को ही फैसला सुनाया जाना था। लेकिन फैसला सुनाए जाने से पहले ही पत्रवाली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूर्व मंत्री (Former Minister) की पत्नी Pramila Tripathi और बेटी Pallavi Tripathi की आय को भी शामिल करते हुए, मां बेटी को गवाही के लिए तलब किया था। इसके कारण फैसला टल गया था। इसके बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया गया।

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