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वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट । रिपोर्ट, जो संविधान के पांच अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश कर सकती है, लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एकल चुनावी भूमिका का प्रस्ताव करती है। इस कदम का उद्देश्य चुनाव के वित्तीय बोझ को कम करना और चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। रिपोर्ट में जर्मन मॉडल का अनुसरण करने की उम्मीद नहीं है, जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था। विधि आयोग के इस प्रस्ताव पर अगर सभी दल सहमत हो गए तो यह 2029 से लागू होगा। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे।

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इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम शामिल नहीं हैं इसमें, क्योंकि इन राज्यों में इसी महीने चुनाव नतीजे आए हैं. इसलिए इन विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक कर दिया जाएगा. उसके बाद सभी राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे.उसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं।एक बयान में कहा गया कि पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। यह रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को इसके गठन के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है।कोविंद पैनल ने सिफारिश की है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, 18 हजार से ज्यादा पेज की इस रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं. इस रिपोर्ट के पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बारे में बताया गया है. दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों को लोकसभा-विधानसभा के साथ इस तरह जोड़ने के लिए कहा गया है कि निकायों के चुनावों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के अंदर करा लिया जाए.

रिपोर्ट में दी गई यह सलाह1. लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के आम चुनावों के साथ-साथ पंचायतों और नगर पालिकाओं में चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324A की शुरुआत की जाए

2. एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता फोटो पहचान पत्र को सक्षम करने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन किया जाए

3. सूची और पहचान पत्र में संशोधन का काम राज्य चुनाव आयोग की सलाह पर भारत का चुनाव आयोग करे.

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