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बिकरू कांड- गैंगस्टर मामले में 23 आरोपी दोषी करार, 10-10 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी ठोका

आज की बड़ी खबर आ रही सामने. बता दें कि Kanpur Dehat में Chaubeypur क्षेत्र के Bikaru Village में 2 July 2020 को दबिश देने गई Police team पर Vikas Dubey Gang ने फायरिंग कर दी थी। जिस घटना में 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। तो वही कई लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने 30 आरोपितों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।

बता दे की मामले की सुनवाई Upper District एवं Session Judge Pancham Durgesh की अदालत में चल रही है। तो वही एक तरफ Special Public Prosecutor Amar Singh Bhadauria ने बताया कि मंगलवार को अदालत ने मामले में लंच पूर्व सुनवाई करते हुए 30 आरोपियों में से 7 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है।

साथ ही आपको बता दें कि इनमें प्रशांत उर्फ डब्बू, अरविंद उर्फ गुड्डन, संजू उर्फ संजय दुबे, सुशील तिवारी, राजेंद्र मिश्रा, बालगोविंद और रमेश चंद्र को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। वहीं, अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही, प्रत्येक पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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