22 सितंबर से GST की नई दरें लागू, अब केवल 5% और 18% स्लैब रहेंगे, काउंसिल ने दी हरी झंडी

मंत्री समूह के सभी प्रस्तावों को मिली मंजूरी

जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह की सिफारिशों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है। इस फैसले के बाद अब जीएसटी संरचना में केवल दो दरें 5% और 18% ही लागू होंगी। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।

रोजमर्रा की ज्यादातर वस्तुएं होंगी सस्ती

बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभी राज्यों ने दरों को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि अब आम उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल होने वाली लगभग 99% वस्तुएं इन दो दरों के अंतर्गत कवर हो जाएंगी।

किन वस्तुओं पर कितना जीएसटी लगेगा?

5% जीएसटी – सूखे मेवे (ड्राई फ्रूट्स), अचार, कॉर्न फ्लेक्स, चीनी और शुगर क्यूब्स, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर आदि।

18% जीएसटी – एसी, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, 1200 सीसी तक की कारें, 350 सीसी तक की बाइक और सीमेंट (पहले 28% पर था)।

0% जीएसटी – यूएचटी दूध और ब्रेड पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

40% जीएसटी – पान मसाला, सिगरेट और अन्य शिन प्रोडक्ट्स के साथ लग्जरी आइटम्स पर उच्च दर बनी रहेगी।

जनता को सीधा लाभ

सरकार का दावा है कि नए ढांचे से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि रोजमर्रा की अधिकतर चीजें सस्ती होंगी। वहीं उच्च कर दर केवल विलासिता और हानिकारक उत्पादों पर ही लागू होगी।

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