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दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति में 3 करोड़ रुपये के घोटाले के खिलाफ सुनवाई करते हुए 2 सप्ताह के भीतर सभी जमाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनकी जमापूंजी लौटाने के दिए निर्देश

उत्तराखंड से आज की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जहां खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि Uttarakhand High Court ने Southern Kashipur Cooperative Society में 3 crore रुपये के घोटाले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए co-operative committee को 2 सप्ताह के भीतर सभी जमाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनकी जमापूंजी लौटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही वही आपको बता दें कि Chief Justice Vipin Sanghi और Justice Alok Kumar Verma की खंडपीठ ने cooperative society और state government से आदेशों का पालन कराने को कहा है.

बता दें कि मामले के अनुसार काशीपुर निवासी Akram Ali ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि Southern Kashipur Cooperative Society ने 2092 जमाकर्ताओं की लिस्ट जारी की है. जिसमे से 53 जमाकर्ताओं ने अपना पैसा समिति से वापस लिया है. जबकि न्यायालय ने पूर्व में सहकारी समिति को सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी कर उनका पैसा वापस करने के निर्देश जारी दिए थे बावजूद इसके सहकारी समिति ने Corona काल के दौरान news paper की मदद से सूचना प्रसारित की जिसकी वजह से जमाकर्ताओं को इसकी जानकारी नही मिल सकी क्योंकि कोरोना काल के दौरान उन्होंने पेपर नही मिला समिति का पेपर में न्यूज प्रसारित करना सहकारी समिति की लापरवाही को दर्शाता है उसके बाद समिति ने किसी को कोई नोटिस जारी नही किया इसलिए दोषीयो के खिलाफ जाँच कर कार्यवाही की जाय.

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