पिथौरागढ़ के एक पुराने मामले में आज विशेष जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉक्टर . ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 4 साल का कठोर कारावास और 10 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है साथ ही पीड़िता को 7 लाख रुपए प्रतिकर के देने का भी आदेश दिया है।
पूरा मामला यह था कि , नाबालिग छात्रा का भाई एक कारपेंटर के साथ हेल्पर था। कारपेंटर उसके साथ अक्सर घर में आता जाता था। 31 अगस्त 2019 की शाम जब छात्रा घर में अकेली थी तो अभियुक्त ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। नाबालिक की चीख सुनकर उसके पिता और चाचा ने पीड़िता को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया।वहीं, पूछताछ में पता चला कि आकाश बनकर नाबालिक के भाई के साथ घर में आने वाले आरोपी का असली नाम नौशाद है, इस मामले में पीड़िता के पिता की तरफ से पिथौरागढ़ कोतवाली में आकाश उर्फ नौशाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पोक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जिसके बाद यह मामला जिला सत्र एवं न्यायालय में चला गया।
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अदालत ने आरोपी नौशाद निवासी मोगाड़ी हरपुर पश्चिम चंपारण बिहार पर दोष सिद्ध कर आईपीसी की धारा 354 के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रूपये अर्थदंड और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोष सिद्ध आकाश उर्फ नौशाद के दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगे।आपको बता दें कि, आरोपी पर लगाए गए अर्थदंड की राशि को पीड़िता को बतौर प्रतिकर दिया जाएगा। विशेष सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो अधिनियम के तहत 7 लाख देने के आदेश भी जारी किए हैं।
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