उत्तराखंड में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि, आपदा प्रबंधन, शिक्षा और बुनियादी ढांचे समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कुल 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया गया। इनमें से कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। नीचे प्रमुख निर्णयों का विवरण दिया गया है:
- कीवी उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा: ‘उत्तराखंड कीवी नीति’ को मंजूरी
राज्य में वर्तमान में 682 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कीवी की खेती हो रही है, जिससे 381 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है।
कैबिनेट ने 2030-31 तक कीवी खेती का दायरा 3300 हेक्टेयर तक बढ़ाने और उत्पादन को 33000 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य तय किया।
सरकार कीवी उत्पादकों को 50% से 70% तक सब्सिडी देगी।
सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के तहत सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयों को 60% सब्सिडी मिलेगी।
- ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम को हरी झंडी
इस योजना में प्रति एकड़ लागत 8 लाख रुपये अनुमानित की गई है।
सरकार इस पर 80% तक की सब्सिडी देगी।
पांच वर्षों में 282 एकड़ भूमि पर खेती कराई जाएगी जिससे 450 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
- उत्तराखंड मिलेट (मोटा अनाज) कृषि नीति लागू
महिला समूहों को प्रति क्विंटल 300 रुपये भुगतान किया जाएगा।
सूक्ष्म पोषक तत्वों (माइक्रो न्यूट्रिएंट) के लिए 80% सब्सिडी।
‘लाइन स्विंग’ प्रक्रिया के लिए 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी।
- सेब उत्पादन के बाद स्टोरेज और प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन
सेब की सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और स्टोरेज यूनिट्स के लिए 50% सब्सिडी का प्रावधान।
कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर (Controlled Atmosphere) भंडारण के लिए भी 50% सब्सिडी मंजूर।
- ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि आवंटन
ऊधमसिंहनगर में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 11 हेक्टेयर भूमि निशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी जाएगी।
- आपदा प्रबंधन में जिलाधिकारियों को अधिक अधिकार
जिलाधिकारी की वित्तीय सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया गया।
मंडलायुक्तों की सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया।
- संस्कृत गांव योजना
प्रत्येक जिले में एक गांव को संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा।
इन गांवों में नियुक्त प्रशिक्षकों को 20,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- महिला नीति और पंचायत एक्ट पर नहीं हो सका निर्णय
प्रदेश की प्रस्तावित महिला नीति और पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए लाया जाने वाला अध्यादेश फिलहाल कैबिनेट के समक्ष नहीं आ पाया।
- यूएस नगर में सिरौली कलां ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा
सिरौली कलां को नगर पालिका घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- आवासीय क्षेत्रों में कॉमन एरिया के एग्रीमेंट में राहत
रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और प्रमोटर के बीच कॉमन एरिया के एग्रीमेंट के लिए 10,000 रुपये की छूट मिलेगी।
- यूसीसी में सब रजिस्ट्रार को विवाह और तलाक में अधिकृत किया गया
अब सब-रजिस्ट्रार विवाह और तलाक के दस्तावेजों के लिए भी अधिकृत होंगे।
- सीवर सफाई के दौरान मृत या दिव्यांग होने वालों के बच्चों को छात्रवृत्ति
सीवर सफाई कार्यों में जान गंवाने या दिव्यांग हुए लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला
कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को निशुल्क नोटबुक देने का निर्णय लिया गया।
- उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में यूजीसी अधिनियम लागू
संस्कृत विश्वविद्यालय में अब यूजीसी के नियम और अधिनियम प्रभावी होंगे।
- आईटीडीए के ढांचे में बढ़ोतरी
पदों की संख्या 45 से बढ़ाकर 54 कर दी गई है।
- लेखा विभाग में कर्मचारियों को हकदारी अधीन किया गया
सभी कर्मचारी अब लेखा एवं हकदारी के अधीन कार्य करेंगे।
- यूकोस्ट और यूसर्क का एकीकरण
यूसर्क को यूकोस्ट में मर्ज किया गया। नया नाम यूकोस्ट ही रहेगा।
- नलकूप से जेई बनने के लिए अब ITI भी मान्य
अब ITI पास उम्मीदवार भी जूनियर इंजीनियर (JE) के लिए पात्र होंगे।
- वैज्ञानिक संवर्ग में वेतन संशोधन
प्रतिरूप सहायक के वेतनमान में वृद्धि की गई।
- उत्तराखंड आवास विकास परिषद का पुनर्गठन
अब इसमें कुल 30 पद होंगे, पहले यह संख्या 19 थी।
- सुरक्षा एजेंसियों के नाम में बदलाव की छूट
अब स्वीकृत सुरक्षा एजेंसियों को ‘प्राइवेट’ शब्द लगाने की जरूरत नहीं होगी।
- पैक्स कैडर सचिवों के लिए नई सेवा नियमावली
अब उत्तराखंड बहुद्देश्यीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 लागू की जाएगी।
- विश्व बैंक योजना में बढ़ोतरी
975 करोड़ की योजना को 1075 करोड़ तक बढ़ाने पर भारत सरकार ने सहमति दी है।
- रिस्पना नदी के किनारे बाढ़ क्षेत्र घोषित
शिखर फॉल से मोथरोवाला तक रिस्पना नदी के दोनों किनारों को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
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