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फर्जी बीएड डिग्री से शिक्षक बना, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा और जुर्माना

On: July 16, 2025 10:19 AM
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फर्जी बीएड डिग्री के जरिए शिक्षक की नौकरी हासिल करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक सैनी की अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी पाए गए लक्ष्मण सिंह ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से वर्ष 2003 में बीएड की डिग्री प्राप्त करने का दावा किया था, जिसे जांच में फर्जी पाया गया।

लक्ष्मण सिंह जनता इंटर कॉलेज, देवनगर में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा जब बीएड डिग्री की जांच कराई गई, तो पता चला कि उसकी शैक्षणिक योग्यता फर्जी है। इस धोखाधड़ी के बाद उसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया और कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

मंगलवार को जिला न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। आरोपी को अब पुरसाड़ी जेल में रखा गया है।

इस मामले के साथ ही जिले में फर्जी डिग्री के जरिए शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या 26 तक पहुंच गई है, जिन्हें अब तक जेल भेजा जा चुका है। यह कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है।

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