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सितारगंज जेल प्रकरण: हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश, डिप्टी जेलर और जवान होंगे निलंबित

On: July 17, 2025 7:27 AM
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नैनीताल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पोक्सो के आरोपी कैदी के साथ जेल में मारपीट के मामले को गंभीरता से लेते हुए सितारगंज केंद्रीय कारागार के डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेन्द्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

मामले की जांच के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), ऊधमसिंह नगर के सचिव की रिपोर्ट को आधार बनाया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से आरोपी कैदी के साथ बर्बरता की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित कैदी सुभान को जेल में शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

कोर्ट ने न केवल दोनों अधिकारियों के निलंबन का आदेश दिया, बल्कि जेल अधीक्षक को यह भी निर्देशित किया कि वह उन अन्य अधिकारियों के नाम अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें, जो DLSA सचिव के निरीक्षण के दौरान मौजूद थे। साथ ही, एडीजीपी (कारागार) को आदेशों के तत्काल पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोर्ट ने घटना से जुड़े साक्ष्य, रिपोर्ट और फोटोग्राफ को न्यायिक रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया है।

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