उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी की सड़कों सहित प्रदेश के राष्ट्रीय और राज्यमार्गो पर लावारिस घूम रहे पशुओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। हाईकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी को याचिका में उठाए गए सवालों पर 30 नवंबर तक स्पष्ट जवाब देने के लिए कहा है।
दरअसल,कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता डॉ. चंद्रशेखर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी सहित राज्य की सड़कों पर लावारिस गाय और बैलों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रहीं हैं।
वहीं इनके आपस में लड़़ने के दौरान हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। यही नहीं, इन पशुओं के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में देरी हो रही है। कई बार इन जानवरों के आपस में लड़ने से सड़कों पर घंटों जाम लग जाता हैं, जबकि पशुओं को सड़कों पर लावारिस छोड़े जाने के मामले में हाईकोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित निकायों को कई बार दिशा निर्देश जारी किए हैं लेकिन अभी तक संबंधित निकायों की ओर से उन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है।
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इसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि राज्य की सड़कों लावारिस घूम रहे पशुओं हटाने की व्यवस्था की जाए।