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सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करें बंद, नहीं तो लगेगा जुर्माना

उत्तराखंड में 1जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक(single use plastic )पर बैन लगने जा रहा है।शहरी विकास विभाग को भी 28जून तक खुद को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त घोषित करने की सूचना दी गई है। आपको बता दें कि वैसे तो केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के आयत- निर्यात, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पिछले वर्ष ही बैन लगा दिया था लेकिन राज्य के 66निकाय सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर घोषणा कर चुके हैं और शेष निकायों को 28जून तक घोषणा करने को कहा गया है।


अगर आप अभी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक(single use plastic )का उपयोग कर रहे हैं तो उपयोग करना बंद कर दीजिये नहीं तो 5000रूपये जुर्माने के रूप में तैयार रखिये।वैसे तो उत्तराखंड में यह पहली बार नहीं हो रहा है की जब प्लास्टिक पर रोक लगाई जा रही है इससे पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के मुख्यमंत्री थे तब भी यह पहल चलाई गई थी लेकिन कोरोना महामारी आने के बाद से पॉलिथीन(polythene )का उपयोग फिर चलन में आ गया जिसके बाद यह दौर चलता ही रहा। अब राज्य की धामी सरकार इस पर कार्य कर रही है, देखते हैं की यह काम कितना कारगर साबित होता है।

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आपको बता दें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ करने पर अधिकतम चालान की रकम 5000रूपये तय की गई है और 1जुलाई से निकायों को सख़्ती दिखाने, चालान काटने और जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।कोर्ट ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथिन(plastic polythene )के कुछ मामलों में 500रुपये की रकम भी जुर्माने के तौर पर तय करी थी। प्रभारी सचिव शहरी विकास वीके सुमन द्वारा बताया गया कि अभी तक 75 माइक्रोन से कम वाले कैरी बैग पर रोक लगाई गई है अब 100माइक्रोन (micron) से कम मोटाई वाले बैनर,मिठाई के डब्बे में यूज़ होने वाले फ़िल्म सिगरेट पैकेट, थर्माकोल(thermacol) की सजावट की सामग्री आदि पर रोक लगाई जानी है।

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