उत्तराखंड सरकार ने राज्य के राजकीय, अर्द्धशासकीय, निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस नई पेंशन व्यवस्था से राज्य के 1,00,937 कर्मचारियों को विकल्प मिलेगा।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, UPS को लागू करने के बाद राज्य सरकार के कोष पर वार्षिक 492 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। वर्तमान में, उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने NPS और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के मिश्रण से तैयार इस नई योजना को अपनाने का विकल्प प्रदान किया है।
यूपीएस के तहत वेतन, भत्ते और पेंशन में केंद्र सरकार के समान नियम
उत्तराखंड सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी नियम केंद्र सरकार के समान बनाए रखे गए हैं। राज्य में वर्ष 2005 से NPS लागू है, लेकिन अब कर्मचारियों को विकल्प मिलेगा कि वे NPS में बने रहें या फिर UPS को चुनें। UPS को अनिवार्य नहीं बनाया गया है, बल्कि यह कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा।
यूपीएस में सरकार का योगदान बढ़ेगा
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन से 10% की कटौती की जाएगी, जो कि NPS में भी लागू है। हालांकि, सरकार का अंशदान 14% से बढ़कर 18.5% कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा।
- UPS के तहत 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, जबकि वर्तमान NPS व्यवस्था में यह राशि 9,000 रुपये है।
- 25 वर्ष की सेवा के बाद कर्मचारी को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, साथ ही महंगाई भत्ते (DA) में भी समय-समय पर वृद्धि की जाएगी।
- पारिवारिक पेंशन के तहत कर्मचारी के परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा।
यूपीएस लागू होने से सरकार पर वित्तीय प्रभाव
इस नई योजना के लागू होने से राज्य सरकार पर हर महीने 41 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। वर्तमान में, NPS से 1,00,937 कर्मचारी जुड़े हैं, जबकि 97,019 कर्मचारी OPS का लाभ ले रहे हैं।
उत्तराखंड के वित्त सचिव वी षणमुगम ने पुष्टि की कि UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को बेहतर और स्थिर पेंशन व्यवस्था का लाभ मिलेगा।
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