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उत्तराखंड में शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव, लॉटरी की नई तारीखें घोषित

उत्तराखंड में फुटकर शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में आबकारी विभाग ने कुछ प्रशासनिक बदलाव किए हैं। आबकारी आयुक्त हरिचन्द सेमवाल ने बताया कि यह संशोधन प्रशासनिक कारणों से किया गया है। उन्होंने सभी इच्छुक आवेदकों से नए संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन करने की अपील की है।

उत्तराखंड में फुटकर शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में आबकारी विभाग ने कुछ प्रशासनिक बदलाव किए हैं। आबकारी आयुक्त हरिचन्द सेमवाल ने बताया कि यह संशोधन प्रशासनिक कारणों से किया गया है। उन्होंने सभी इच्छुक आवेदकों से नए संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन करने की अपील की है।

अब उन दुकानों के लिए लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से की जाएगी, जिनका नवीनीकरण नहीं हो पाया है। इस प्रक्रिया के लिए 20 मार्च से 24 मार्च तक आवेदन और लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

आवेदन और लॉटरी की नई प्रक्रिया

  • पहला चरण:
    • आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 20 मार्च से 22 मार्च दोपहर 2 बजे तक
    • लॉटरी ड्रॉ की तिथि: 22 मार्च शाम 4:30 बजे से
  • दूसरा चरण:
    • आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 23 मार्च से 24 मार्च दोपहर 2 बजे तक
    • लॉटरी ड्रॉ की तिथि: 24 मार्च शाम 4:30 बजे से
  • पहले आओ, पहले पाओ सिद्धांत पर आवंटन:
    • अंतिम तिथि: 25 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक

आवश्यक जानकारी कहां मिलेगी?

इच्छुक आवेदक दुकानों की सूची, निर्धारित राजस्व और अन्य आवश्यक विवरण आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in और www.uk.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

आबकारी विभाग ने सभी संभावित आवेदकों से अनुरोध किया है कि वे इस संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन करें और निर्धारित तिथियों का पालन करें।

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