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दिनांक 14 जुलाई 2022 को वादी के द्वारा कोतवाली हाजा पर एक लिखित तहरीर बाबत उनकी नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष को विकास उर्फ गुरु पुत्र सुरेश निवासी ग्राम सोबनपुर थाना जरीफनगर जिला बदायूं उत्तर प्रदेश हाल निवासी सरूपा मोहल्ला गढ़ी ईस्ट आफ कैलाश दक्षिण दिल्ली के द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के दी गई। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या-364/22 धारा- 363 आईपीसी बनाम विकास अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई|

घटना की गंभीरता के दृष्टिगत उच्चाधिकारी गणो की निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा नाबालिक की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया| गठित टीम के द्वारा नाबालिक की तलाश हेतु नाबालिक के घर के आस-पास एवं अन्य मार्गों के सीसीटीवी फुटेज चेक कर आसपास के लोगों से पूछताछ की गई सर्विलांस की सहायता लेते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। नाबालिक की बरामदगी एवं अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर लगातार दबिश देते हुए लगातार तलाश किया गया। महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हुए दिनांक 16 जुलाई 2022 को अपहृत नाबालिग को मुखबिर की सूचना पर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बरामद किया गया। अपहरणकर्ता अभियुक्त विकास उर्फ गुरु को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग से पूछताछ एवं जानकारी के आधार पर अपहरणकर्ता के द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म करना ज्ञात हुआ जिसके पश्चात अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियोग उपरोक्त में धारा- 366 376 आईपीसी एवं धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई है।

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नाम पता अभियुक्त-
विकास उर्फ गुरु पुत्र सुरेश निवासी ग्राम सोबनपुर थाना जरीफनगर जिला बदायूं उत्तर प्रदेश
हाल निवासी- सरूपा मोहल्ला गढ़ी ईस्ट आम कैलाश दक्षिण दिल्ली

पुलिस टीम-
1- महिला उपनिरीक्षक मीनू यादव
2- कांस्टेबल लाखन सिंह
3- कांस्टेबल कमल जोशी, एसओजी देहात

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