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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के वन गुर्जरों के संरक्षण व विस्थापन करने के मामले में दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई हेतु 2 मार्च की तिथि नियत की है. पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की.

राजाजी नेशनल पार्क के वन गुर्जरों के विस्थापन हेतु सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा था. लेकिन आज तक सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया. कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई. आज हाईकोर्ट में एनजीओ थिंक एक्ट राइजिंग फाउंडेशन व हिमालयन युवा ग्रामीण व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई.

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पूर्व में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिये थे कि वन गुर्जरों के मामले में दोबारा से कमेटी का पुनर्गठन कर अन्य सक्षम अधिकारियों को भी इस कमेटी में शामिल करें, जिनको वन गुर्जरों के रहन-सहन आदि का पता हो, ताकि उनकी समस्याओं का कोर्ट को पता चल सके. पूर्व में सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया था कि कोर्ट के आदेश पर नई कमेटी गठित कर दी है. याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने वन गुर्जरों के विस्थापन हेतु जो कमेटी गठित की है, उसकी रिपोर्ट पर सरकार अमल नहीं कर रही है.

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