उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए पदोन्नति से जुड़े नियमों में अहम बदलाव कर दिए हैं। अब उच्च पदों पर प्रमोशन के दौरान भी अर्हकारी सेवा में दी जाने वाली शिथिलता (Relaxation) का पूरा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन ने संशोधित नियमावली जारी कर दी है। इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
पहले कई विभागों में कर्मचारियों को शुरुआती पदोन्नति में मिली छूट को आगे की उच्चतर पदों पर प्रमोशन के लिए गिनी नहीं जाती थी, जिससे कई पात्र कर्मचारी लाभ से वंचित रह जाते थे। अब नियमों में संशोधन कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सेवा अवधि की कुल अर्हता में पहले दी गई शिथिलता भी जोड़ी जाएगी।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी संवर्ग में पद ‘क’ से पद ‘ख’ के लिए न्यूनतम सेवा अवधि छह वर्ष तय है और इसमें दो वर्ष परिवीक्षा अवधि शामिल है, तो कर्मचारी को चार वर्ष की नियमित सेवा पर 50% यानी दो वर्ष की शिथिलता मिल जाएगी। इसी तरह, उच्चतर पद पर यदि 18 वर्ष की सेवावधि आवश्यक है, तो कर्मचारी अधीनस्थ पद पर 16 वर्ष पूर्ण करने पर ही पदोन्नति का लाभ पा सकेगा।
इस संशोधन से राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि अब प्रमोशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी हो जाएगी।
उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: अब प्रमोशन में मिलेगी ज्यादा छूट, संशोधित नियमावली जारी
On: November 16, 2025 8:44 AM






