आपको तो पता ही है की लोग जब भी बाजार से कोई नया सामान खरीदते हैं, जिसके बाद लोग उसकी गारंटी और वारंटी जरूर पूछते हैं। इसी हिसाब से लोग मजबूत और टिकाऊ सामान खरीदते हैं।
लेकिन आपको तो पता ही है की कई बार गारंटी के बाद भी सामान खराब निकल आता है। जिसके बाद अगर आप उसे बदलने जाते है तो कई बार दुकानदार उसे बदलने में आना-कानी करते हैं। लेकिन अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ होता है तो आपको एक उपभोक्ता होने के नाते आपको अपने अधिकार जान लेने चाहिए।
इसको देखते हुए हम आपको बता दें कि अगर कोई दुकानदार गारंटी के बाद भी सामान नहीं बदल रहा है तो आप इसकी शिकायत उपभोक्ता कमीशन में कर सकते हैं। जिसके बाद Consumer Protection Act में नए संशोधन के तहत आपको लगभग 45 दिन के भीतर-भीतर न्याय भी मिल जाएगा। बता दे की भारत में उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 पारित किया गया था।
वही, अगर आपके साथ दुकानदार द्वारा धोखा किया गया है और कोई नकली या खराब क्वालिटी का सामान दिया गया है, तो आप वकील की मदद से इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं और तो और सबसे बड़ी बात यह है की आपको इसके लिए किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी। बस आपको शिकातकर्ता को अपनी डिटेल्स देनी होगी जैसे- नाम, पता विरोधी का नाम, शिकायत का पूरा विवरण और जरूरी साक्ष्य (बिल या गारंटी/वारंटी कार्ड) देना होगा। इसके अलावा शिकायतकर्ता को सिग्नेचर करके अपनी शिकायत को प्रमाणित करना होगा।
यहाँ पढ़िए कहां होती है सुनवाई?,
वही, अगर आप 5 Lakh रुपये तक के सामान या Service की शिकायत करते हैं, तो इसकी सुनवाई जिला स्तर पर फोरम में होगी। वहीं अगर शिकायत 20 Lakh रुपये तक की है तो इसकी सुनवाई राज्य स्तर पर राज्य आयोग में होगी। इसके अलावा आप 20 Lakh से ज्यादा रुपये के सामान या Service की शिकायत करते हैं, तो इसकी सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करेगा। जिला फोरम के फैसले के खिलाफ आप चाहें तो राज्य आयोग में अपील कर सकते है. वहीं राज्य आयोग के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है।
जब भी आप बाजार से कोई सामान या सर्विस खरीदते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
- जब भी खरीदारी करें तो सामान का पक्का बिल जरूर लें, इसके लिए कोई भी दुकानदार आपको मना नहीं कर सकता.
- अगर सामान की गारंटी या वारंटी है, तो इसका गारंटी कार्ड जरूर लें.
- ISI और एगमार्क वाला ही सामान खरीदें.
- खरीदारी करते वक्त वस्तु की मैन्यूफैक्चरींग डेट, पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देखें