हर वर्ष में वार्षिक आय से अधिक कमाई करने वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। वर्ष 2022 -23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है। अगर आप भी सरकार द्वारा तय टैक्सेबल इनकम के दायरे में आते हैं तो आपके लिए यह खबर फायदेमंद है।
बता दे कि वैसे तो टैक्सपेयर्स को टैक्स भरना पड़ता है लेकिन उन्हें कई तरह की छूट भी दी जाती है। हमारे देश में कृषि सेक्टर की स्थिति को और बेहतर करने के लिए कृषि सेक्टर को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन अगर किसी किसान का आमदनी का खेती-बाड़ी के अलावा कोई दूसरा स्रोत है तो वह किसान टैक्स स्लैब के दायरे में रखा जाएगा। आपको यह भी बता दें कि एक फाइनैंशल इयर में इक्विटी शेयरों और इक्विटी ओरिएंटेड म्युचुअल फंड्स की बिक्री में होने वाली आमदनी में भी टैक्स नहीं लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रकम ₹100000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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बता दें कि एक ही कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़ने पर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलती है। मौजूदा नियमों के अनुसार पूरे करियर के दौरान ग्रेच्युटी से होने वाली 2000000 रुपए की कमाई पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता जबकि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेजुएटी की राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। वही आइटीआर भरने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर अपनी आईडी और पासवर्ड के सहयोग से लॉगिन करके इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक अकाउंट नंबर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और फॉर्म 16 या फॉर्म 26AS की जरूरत पड़ेगी। यदि आपकी सालाना आय ढाई लाख से ज्यादा है आप फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ सकता है इसलिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें।