इस समय की बड़ी खबर गांधी परिवार से संबंधित है। जी हां बता दें कि केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े एक non -governmental organisation Rajiv Gandhi Foundation (RGF )का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस ट्रस्ट पर विदेशी फंडिंग कानून के कथित उल्लंघन का आरोप लगा है।मामले से जुड़े एक अधिकारी ने जानकारी दी है की जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs )द्वारा गठित एक मंत्रालयी समिति द्वारा की गई जांच के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।
आपको बता दें की अधिकारी ने यह भी कहा कि एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने की सूचना RGF के पदाधिकारियों को भेजी गई है। RGF ने इस मामले में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आरजीएफ की अध्यक्ष हैं। वहीं अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और संसद सदस्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आदि शामिल हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि RGF की स्थापना साल 1991 में हुई थी। इस ट्रस्ट ने 1991 से 2009 तक स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं और बच्चों, विकलांगता सहायता आदि सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया। 2010 में फाउंडेशन ने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।
वहीं जुलाई 2020 में जांच के दायरे में आई, जब एमएचए ने गांधी परिवार की राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ), राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारी की अध्यक्षता में एक मंत्रालयी समिति का गठन किया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट] मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और FCRA के संभावित उल्लंघन किया है।