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Home Ministry on CAA: देश में CAA कानून लागू हो गया है। गृह मंत्रालय की ओर से CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिनियम के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी।

गृह मंत्री अमित शाह का बयान:

गृह मंत्री अमित शाह ने 27 दिसंबर को कहा था कि “किसी भी ताकत” CAA के क्रियान्वयन को नहीं रोक सकती क्योंकि यह “देश का कानून” है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए “एक बड़ा तोहफा” होगा।

चुनावी महत्व:

यह माना जा रहा है कि CAA का क्रियान्वयन मोदी सरकार और खासकर भाजपा के लिए लोकसभा चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है।

विरोध प्रदर्शन:

यह ध्यान देने योग्य है कि दिसंबर 2019 में जब संसद द्वारा सीएए पारित किया गया था, तब देश के कई राज्यों, खासकर पूर्वोत्तर भारत में, इस कानून के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे।

अमित शाह का आश्वासन:

हालांकि, गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार यह आश्वासन दिया है कि सीएए पूर्वोत्तर भारत के लोगों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

अगले कदम:

अब जबकि सीएए लागू हो गया है, गृह मंत्रालय इस कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को लेकर दिशानिर्देश जारी करेगा।

यह अधिनियम देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित करेगा, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा।

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