Bank या Post office से जुड़े बड़े ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। आपको बता दे की Income tax department द्वारा एक बड़े नियम में बदलाव कर दिया गया है। वही, Tax department की ओर से जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक बताया गया की, अगर कोई व्यक्ति किसी एक वित्त वर्ष में Bank या Post office में 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा की नकदी जमा करता है तो उसे अनिवार्य रूप से PAN और Aadhaar जमा करना होगा।
आपको बता दे की Income tax (15th Aamendment) रूल्स, 2022 के तहत Central Board of Direct Taxes (CBDT) द्वारा नए नियम जारी कर दिए गए हैं, जो लागू भी हो गए हैं। इस नियम को नोटिफाई कर दिया गया है।
अब जरूरी होगा PAN Card-Aadhaar Card
– एक वित्त वर्ष में एक या एक से ज्यादा खाते में अगर कोई 20 लाख रुपये कैश जमा करता है तो उसे पैन-आधार जमा करना होगा।
– एक वित्त वर्ष में किसी Banking company या Co-operative bank या Post office में किसी एक या एक से ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रुपये निकालने पर भी पैन आधार का लिंक होन जरूरी होगा।
– Banking company, Co-operative bank या Post office में Current Account या Cash Credit Account खोलने पर भी PAN Card-Aadhaar Card देना होगा।
– अगर कोई Current Account खोलता है तो उसके लिए भी Pan Card अनिवार्य होगा।
– अगर किसी का बैंक अकाउंट पहले से पैन से लिंक हैं, फिर भी उसे लेनदेन के लिए पैन-आधार लिंक कराना होगा।
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Tax department हुआ सख्त
दरअसल, Income tax department cash की जालसाजी को कम करने के लिए और निगरानी के उद्देश्य से ये फैसला लिया है। Government द्वारा ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि Income tax department लोगों के वित्तीय लेन-देन से अपडेट रहे। अब Aadhaar Card और PAN Card के जुड़ने से ज्यादा से ज्यादा लोग Income tax के दायरे में आएंगे। दरअसल, ट्रांजैक्शन करने के दौरान PAN Number होने से पर Income tax department की आप पर पैनी नजर होगी।