कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आई है बता दें कि कर्नाटक के स्कूल एवं कॉलेजों में हिजाब को लेकर चले विवाद का आज पटाक्षेप हो गया है कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने का निर्णय को सही ठहराया है इसी के साथ हिजाब के विरुद्ध आदेश को चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच इस पर निर्णय सुनाया है। आपको बता दें कि फिलहाल राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में स्कूल एवं कॉलेजों को बंद करने का निर्णय लिया है।
वही बेंगलुरु सिटी मैसूर जैसे शहरों में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि कोई उपद्रव ना हो सके आपको बता दें कि हाईकोर्ट की बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद 25 फरवरी को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था इससे पहले 10 फरवरी को अंतरिम आदेश जारी कर हाईकोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में अगले निर्णय तक हिजाब पहनने पर रोक का आदेश दिया था।
आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का भाजपा ने स्वागत किया है पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बताया है कि उच्च न्यायालय से न्याय संगत फैसला दिया है इससे मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
यह भी पढ़े- नाबालिग बच्ची से रेप करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार,गांव मैं बना तनाव का माहौल।
वहीं, स्कूलों एवं कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने बताया है कि यह इस्लाम का अंग नहीं है लंबी चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है उच्च न्यायालय के इस निर्णय को हिजाब समर्थकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर रोक के विरुद्ध दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है अदालत ने कहा है कि स्कूलों एवं कॉलेजों में यूनिफार्म पर रोक नहीं लगाई जा सकती है इसके साथ ही अदालत ने कहा कि हिजाब पहना इस्लाम का अहम अंग नहीं है।