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दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने पर नहीं लगेगा ₹500 का जुर्माना दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित आदेश वापस ले लिए और इसकी सूचना बृहस्पतिवार को जारी कर दी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले कुछ महीनों हुई बैठक में फैसला किया था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के कम होते मामलों को देखते हुए 30 सितंबर के बाद से जुर्माना नहीं वसूला जाएगा।

हालांकि इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, जैसा कि शहर भर में कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि महामारी अधिनियम के तहत मास्क पेहेनना 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। डीडीएमए ने भी शुल्क लगाना बंद करने का फैसला किया। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने पर ₹500 का जुर्माना लगता था।

सभी जनता को दी जाती थी मास्क पहनने की सलाह

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर आम जनता को ₹500 का जुर्माना लगाने का प्रावधान वापस लिया जाता है। हालांकि भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है।

₹500 का जुर्माना लगाया गया था
कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए। इस अप्रैल से शहर के अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने के लिए ₹500 का जुर्माना लगाया गया था, हालांकि पिछले महीने हुई एक बैठक में डीडीएमए ने अगामी त्योहारों को देखते हुए कोविड के खिलाफ़ सुरक्षा कम नहीं करने पर ज़ोर दिया था। यहाँ तक कि उसने 30 सितंबर के बाद फेस मास्क पहनने से दूर रहने का फैसला किया था।

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कोविड़ उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह
दूसरी और भारत में एक अत्यधिक संक्रामक नए कोविड 19 वेरिएंट की रिपोर्टिंग के साथ दिल्ली एम्स के पूर्व निर्देशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने आम लोगों को कोविद उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, मैं सभी को सुझाव दूंगा कि अगर वे बाहर जा रहे हैं और खासकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर तो उन्हें मास्क जरूर पहनना चाहिए। उच्च जोखिम वाले समूह बुजुर्गों को बाहर जाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा हो जाती है और कुछ गंभीर संक्रमण भी हो सकते हैं।

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