
उत्तराखंड की पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को राज्य की नई मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner – CIC) नियुक्त किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(6) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा की गई इस नियुक्ति के अनुसार, रतूड़ी का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा और वह तीन वर्षों तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) इस पद पर कार्यरत रहेंगी।
राधा रतूड़ी, मुख्य सूचना आयुक्त बनने वाली राज्य की चौथी ऐसी अधिकारी हैं, जिन्होंने इससे पूर्व राज्य के मुख्य सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। उनके इस पद पर नियुक्त होने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी, और सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद उनकी नियुक्ति पर मुहर लग गई।
इनसे पहले किन अधिकारियों को मिला है यह दायित्व
उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग की स्थापना के बाद इसके पहले मुख्य सूचना आयुक्त डॉ. आर.एस. टोलिया बने थे। वह भी सेवानिवृत्त मुख्य सचिव रहे हैं। डॉ. टोलिया के बाद एन.एस. नपलच्याल और शत्रुघ्न सिंह जैसे पूर्व मुख्य सचिवों को भी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनिल चंद्र पुनेठा भी उत्तराखंड में मुख्य सूचना आयुक्त का दायित्व निभा चुके हैं।
सूचना आयुक्त के दो पद अभी भी खाली
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के साथ ही अब राज्य सूचना आयोग में दो सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार, नियुक्ति प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है, और इस संबंध में कोई अंतिम जानकारी साझा करना फिलहाल संभव नहीं है।
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