आज की खबर Uttar Pradesh के Ayodhya से आ रही है जहां खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि शादी के बाद ससुराल वालों ने पढ़ाया-लिखाया और जब sheila teacher बन गई तो उसने ससुराल वालों को दहेज प्रताड़ना में फंसा दिया। बता दे की असलियत कोर्ट में खुली तो कोर्ट ने सभी चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। जिसके बाद बताया गया कि दोषमुक्त हुए लोगों में Saket College के Former Chairman और Former District Panchayat member Sanjay Yadav समेत 4 लोग शामिल हैं। यह आदेश Additional District Judge Amit Kumar Pandey की अदालत से बुधवार को हुआ ।
साथ ही वही फौजदारी के Senior Advocate Saeed Khan ने बताया कि Sheela Yadav निवासी चौरे बाजार पूरे छंगू अहीर का Purva Police Station Kotwali Bikapur की शादी इसी कोतवाली क्षेत्र के धेनुवावा गांव निवासी Anil Kumar Yadav के साथ 1996 में हुई थी। शादी के समय शीला केवल इंटर पास थी। बता दे की ससुराल वालों ने उसे MA, B.Ed कराया। जिसके बाद वह Primary School में शिक्षिका हो गई। शिक्षिका होने के बाद वह अनिल से छुटकारा पाने का बहाना ढूंढ रही थी। कोई बहाना नहीं मिला तो ससुराल वालों पर दहेज में बाइक की मांग को लेकर मारने, पीटने, गालियां देने और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवा दी।
बता दे की उसने आरोप लगाया था कि 7 February 2009 को दिन में लगभग 2:30 बजे Husband Anil, mother-in-law Yashoda Devi, former district panchayat member Sanjay Yadav व Father-in-law Ramtej Yadav ने उसे पीटा और जबरदस्ती उसको जहर खिला दिया। इस मामले में शीला का 2 बार मेडिकल परीक्षण हुआ। सात फरवरी की आख्या में डॉक्टर ने कोई चोट नहीं पाई जबकि 8 फरवरी की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोटें पाई गईं। पत्रावली पर जहर खिलाने से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। इन्हीं त्रुटियों के कारण कोर्ट ने चारों को दोषमुक्त कर दिया।