Haridwar के रुड़की से एक आश्चर्यचकित करने वाली खबर सामने आ रही है। जहां खबर के मुताबिक बताया जा रहा है की एक शराब विक्रेता के ऊपर ग्राहक को foreign liquor की बोतल की कीमत से 10 रुपये ज्यादा लेने के मामले में 27 Lakh रुपए का जुर्माना लगा है। जी हां, District Consumer Commission द्वारा अनुज्ञापी/प्रबंधक को मदिरा की बोतल पर अधिक लिए दस रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने और मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 2 Lakh रुपये अदा करने के आदेश दिए गए हैं और साथ ही इसके अलावा Advocate Fee व शिकायत खर्च के 20000 रुपये और विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 25 Lakh रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के भी आदेश दिए हैं।
साथ ही आपको बता दें कि दुकानदार द्वारा बेची गई शराब की बोतल की कीमत 780 रुपए थी, लेकिन दुकानदार ने ग्राहक से 780 की जगह 790 रुपए लिए। जिसको देखते हुए शिकायतकर्ता Advocate Amit Kumar द्वारा आयोग में ग्राम धनौरी में स्थित मदिरा की दुकान के अनुज्ञापी Ashok Kumar के खिलाफ शिकायत दायर की गई।
खबर के मुताबिक बताया गया की 19 September 2019 को वह दुकान पर Royal Challenge Brand की एक बोतल खरीदने के लिए गया था। जिस बोतल की कीमत 780 रुपये थी, लेकिन दुकान पर कार्यरत कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से Debit Card की मदद से 790 रुपये लिए थे। हालांकि जिसके बाद बोतल पर अंकित मूल्य से 10 रुपये ज्यादा लेने का विरोध किया, तो दुकान के कर्मचारी द्वारा उससे अभद्र व्यवहार किया गया। शिकायत पर एकपक्षीय सुनवाई करने के बाद commission chairman kanwar sain तथा सदस्य Anjana Chaddha व Vipin द्वारा foreign liquor की दुकान के अनुज्ञापी और प्रबंधक को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया गया और 27 Lakh रुपए का जुर्माना लगा दिया गया।