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पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग बेटी का शारिरिक शोषण करने की तहरीर पर थाना रायवाला पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपी पिता पहले भी अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोप मे जेल मे सजा काट चुका है ।

दिनांक 07.07.22 को आवेदिका द्वारा दी गयी तहरीर कि वह रायवाला मे अपने पिता व एक नाबालिग बहन व भाई के साथ निवास करती है ।उसके पिता जो कि पहले भी आवेदिका की मां/ अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोप में जेल जा चुके है ,आवेदिका की छोटी नावालिग बहन व भाई को बहुत परेशान करते हैं । आवेदिका के पिता आवेदिका की नाबालिग बहन को गंदे तरीके से छूते हैं और उनकी इस हरकत का विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी देते है । आवेदिका व उसके छोटे भाई बहनो को अपने पिता से जान का खतरा है ।

आवेदिका द्वारा दी गयी तहरीर पर थानाध्यक्ष महोदय रायवाला द्वारा उच्चाधिकारीगणों को घटना से अवगत कराते हुए उक्त तहरीर के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0 अ0 सं0 -118/22 धारा 354,506 भा0द0वि0,व लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम वर्ष 2012 की धारा- 9n ,10 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए वादिनी व उसके नावालिग भाई बहन बयानों के आधार पर पिता / अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी है । आरोपी पिता पहले भी अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोप मे जेल मे सजा काट चुका है ।

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अभियुक्त का नाम –

01- तीरथ सिंह पुत्र स्व0 गोकुल सिंह निवासी–ए0ल0 जी प्लाट, प्रतीत नगर रायवाला दे0दून

आपराधिक इतिहास-

01 –मु0अ0सं0 –90/20 धारा 306 भा0द0वि0 (सजा 6-7 माह की जेल)

पुलिस टीम-

01- म0उ0नि0 रचना देवरानी
02- का0 787 दिनेश महर
03- का0 606 कुलदीप
04- का0 228 प्रदीप गिरी

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