रुद्रपुर: पांच साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

रुद्रपुर के केलाखेड़ा में पांच साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 14 मार्च की सुबह केलाखेड़ा थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि उनकी पांच साल की बेटी की रोने की आवाज से उनकी नींद खुली। जब उन्होंने देखा, तो उनकी बेटी लहूलुहान थी। बच्ची ने बताया कि एक व्यक्ति, जो कंबल में लिपटा हुआ था, उसे उठाकर घर के पास ले गया और उसके साथ गलत व्यवहार किया।

पुलिस ने केस दर्ज कर 15 मार्च 2023 को करबला की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से अभियुक्त ललित चंद्र जोशी निवासी ग्राम चनौली द्वाराहाट, अल्मोड़ा को गिरफ्तार किया था। बच्ची के साथ मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी वह तीन दिन तक सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में भर्ती थी।पीड़िता को पांच लाख देने के आदेशमामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में हुई थी। यहां अभियुक्त पर दोष सिद्ध हो गया। पॉक्सो न्यायाधीश ने दोषी को 20 साल की सजा और 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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अदालत ने पीड़िता को जुर्माने में से 40 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पीड़िता को क्षति रूप में पांच लाख रुपये दिया जाए।

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