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उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर और सख्ती, अब होगी 14 साल तक की सजा; कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले

On: August 13, 2025 1:41 PM
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बुधवार को राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में शहरी विकास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कानून व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। कुल 16 अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी दी गई।

बैठक का सबसे बड़ा निर्णय जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लागू करना रहा। धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन के तहत अब गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर प्रावधान लागू होंगे, जिसके तहत दोषियों को 14 साल तक की सजा हो सकेगी।

इसके अलावा अग्निवीरों के लिए सरकारी वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण, पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, ग्राम्य विकास और पंचायती राज से जुड़ी नियमावलियों में संशोधन जैसे कई फैसले भी लिए गए।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय

वन क्षेत्रों का सीमांकन – उत्तराखंड में वन विभाग अब नए सिरे से वन सीमाओं का निर्धारण करेगा। इसके लिए राज्य, जिला और तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन होगा।

धर्मांतरण कानून सख्त – धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन कर इसे और कठोर बनाया गया है। अब गैंगस्टर एक्ट जैसे सख्त प्रावधान लागू होंगे और दोषी को 14 साल तक की कैद हो सकती है।

अग्निवीरों को आरक्षण – उत्तराखंड में वर्दीधारी सरकारी पदों पर अग्निवीरों को 10% क्षेतिज आरक्षण मिलेगा।

पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार – एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर सहमति, एनएचएआई को 22 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सरकार रॉयल्टी की राशि भी वहन करेगी।

आउटसोर्स से भर्ती – नियमित पदों पर भी आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती का मार्ग प्रशस्त। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग को मंजूरी, बाकी विभागों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनेगी।

ग्राम्य विकास सेवा नियमावली संशोधन – ग्राम्य विकास सेवा से जुड़ी नियमावली में बदलाव को मंजूरी।

पंचायती राज अधिनियम संशोधन – पंचायत व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन को हरी झंडी।

परियोजना विकास निगम – उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम में पीआईयू को मंजूरी।

एमएसएमई सर्विस सेक्टर आरक्षण – मिनी औद्योगिक आस्थानों में सर्विस सेक्टर के लिए 5% प्लॉट और शेड आरक्षित होंगे।

लखवाड़ जल विद्युत परियोजना – टिहरी जिले के आधार पर लखवाड़ बांध प्रभावितों की भूमि का मूल्य निर्धारित होगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति – उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पॉलिसी को मंजूरी।

नगर निकाय आयोग – नगर निकाय के लिए एकल सदस्यीय आयोग के गठन को मंजूरी।

ग्राम्य विकास विभाग संशोधन – ग्राम्य विकास विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति।

सहकारी समिति अधिनियम संशोधन – सहकारी संस्थागत सेवा मंडल को पुनर्जीवित करने का निर्णय।

एयरपोर्ट विस्तार पर टैक्स छूट – पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार के लिए जीएसटी व रॉयल्टी देने पर भी कैबिनेट की मुहर।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार नीति – साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी को मंजूरी।

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