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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक : सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति

On: November 26, 2025 7:01 AM
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 7 को मंजूरी प्रदान की गई। ये फैसले आम जनता, महिलाओं, वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित लोगों और शहरी विकास से जुड़े क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव डालेंगे। साथ ही कैबिनेट ने पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय
1. मानव–वन्यजीव संघर्ष में मुआवजे की राशि बढ़ी
राज्य सरकार ने मानव–वन्यजीव संघर्ष में मृतकों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है, जो पहले 6 लाख रुपये थी। इसके साथ ही वन्यजीव हमलों में घायल व्यक्तियों के इलाज का पूरा खर्च सरकार स्वयं वहन करेगी।
2. महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति
दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं को अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति प्रदान की गई है।
• महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
• सुरक्षा और अन्य आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नियोक्ताओं की होगी।
3. देहरादून मेट्रो नियो परियोजना को मंजूरी
राजधानी देहरादून में बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए मेट्रो निओ प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है।
यह परियोजना केंद्रीय आवासन मंत्रालय द्वारा सुझाए गए मॉडल के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी।
4. अभियोजन विभाग के नए ढांचे को स्वीकृति
राज्य में अभियोजन विभाग को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभाग के नए ढांचे को मंजूरी दी गई है। इसमें कुल 86 नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है।
5. ऊर्जा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की अनुमति
कैबिनेट ने ऊर्जा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा में रखने के लिए मंजूरी दे दी है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।
6. पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की रिपोर्ट मंजूर
पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन को भी विधानसभा के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की गई है।
7. दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन
राज्य ने केंद्रीय श्रम संहिताओं को अपनाते हुए दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। यह बदलाव श्रमिकों के हितों और कार्यस्थल की व्यवस्थाओं को अधिक व्यवस्थित करेगा।

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