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इस वक़्त की खबर देश के सर्वोच्च न्यायालय से आ रही है। जी हाँ बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है।सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा है की जो लोग सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उनको इन कुत्तों का टीकाकरण करवाने का जिम्मेदार भी बनना चाहिए। वही कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आवारा कुत्ते किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उसका खर्च भी ऐसे लोगों को उठाना चाहिए।

हममें से ज्यादातर कुत्ते प्रेमी हैं -जस्टिस संजीव खन्ना
आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जे.के माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए तर्कसंगत समाधान खोजने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि “हम में से ज्यादातर कुत्ते प्रेमी हैं। मैं भी कुत्तों को खाना खिलाता हूं।” उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में कुछ आया, लोगों को ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए, चिप के माध्यम से ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं।’आवारा कुत्तों की समस्या है ‘ अदालत ने कहा की हमें यह स्वीकार करने की जरूरत है कि आवारा कुत्तों की समस्या है,’ भोजन के कारण कभी-कभी कुत्ते आक्रामक हो सकते हैं या उन्हें संक्रमण हो सकता है।

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कुत्तों को मारने वाली याचिकाओं पर हो रही है सुनवाई


वही बेंच ने कहा की रेबीज संक्रमित कुत्तों को संबंधित अधिकारियों द्वारा देखभाल केंद्र में रखा जा सकता है।शीर्ष अदालत ने आवारा कुत्तों को मारने पर विभिन्न नगर निकायों द्वारा पारित आदेश से संबंधित मुद्दों पर याचिकाओं के एक बेंच पर सुनवाई कर रही है, जो कि विशेष रूप से केरल और मुंबई में एक खतरा बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। वहीं मामले में अगली सुनवाई की तारीख 28 सितंबर तय की गई है।

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