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रेलवे का नया सर्कुलर : रेल हादसे के शिकार यात्रियों को देगा 10 गुना ज्यादा मुआवजा, जानिए अब मिलेंगे कितने लाख रुपए

New circular of Indian Railway Board : रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर, 2023 को एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार, ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संशोधित किया गया है।

नए सर्कुलर के अनुसार,

मृत यात्रियों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
साधारण चोट वाले यात्रियों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
पहले मिलती थी इतनी राशि

पहले ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत राशि क्रमश: 50,000 रुपए, 25,000 रुपए और 5,000 रुपए थी।

अप्रिय घटनाओं में क्या शामिल है?

भारतीय रेलवे के सर्कुलर में अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं।

रेलवे अधिनियम, 1989 में क्या प्रावधान है?

रेलवे अधिनियम, 1989 में ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा निर्धारित किया गया है।

नए सर्कुलर के क्या लाभ होंगे?

नए सर्कुलर के अनुसार, रेल दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को पहले से अधिक मुआवजा मिलेगा। इससे उन लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिनके परिवार के सदस्यों को इन घटनाओं में नुकसान हुआ है।

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