हैदराबाद : BREAKING- शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट में एनसीबी की ओर से एएसजी अनिल सिंह की दलीलें पेश की थी. इसके बाद वकील मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान का पक्ष रखा था. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है. आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिली है.
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गौरतलब है कि आर्यन खान बीती 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज जहाज पर चल रही ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार किए गए थे. आर्यन खान ने तकरीबन 23 दिन मुंबई की सबसे बड़ी ऑर्थर रोड जेल में बिताए.
बृहस्पतिवार (28 अक्टूबर) को कोर्ट में पेश की गईं दलीलें……
एनसीबी के वकील अनिल सिंह (एएसजी) की दलीलें
आर्यन खान ने पहली बार इग्स नहीं लिया है. कई साल से आर्यन और अरबाज ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं.
इग्स पेडलर के संपर्क में था आर्यन खान. ड्रग्स पेडलर अचित क्रूज से गिरफ्तार नहीं हुआ था.
चैट से कारोबार की बात सामने आई है.
एएसजी अनिल सिंह की दलीलों पर जस्टिस सांबरे ने पूछा
इग्स के कारोबार का आधार क्या है?
आर्यन पर कारोबार के आरोप का आधार क्या है?
एएसजी अनिल सिंह का जवाब
चैट से कारोबार की बात सामने आई है.
मेरे पास वॉट्सएप चैट का पूरा रिकॉर्ड है.
अगर जज चाहे तो मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूं. आर्यन और अरबाज दोनों दोस्त हैं और साथ में पार्टी में गए थे.
आर्यन खान के पास से इग्स मिला है.
65 बी सर्टिफिकेट और ड्रग्स चैट ड्रग्स की पुष्टि करता है.
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