भारतीय सेना की 39 महिला अफसरों को supreme court में बड़ी जीत हासिल हुई है। supreme Court ने केंद्र सरकार को इन महिला अफसरों को स्थायी commision देने के निर्देश दिए हैं। supreme Court ने केंद्र से कहा कि इससे संबंधित आदेश जल्द जारी किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 25 अन्य महिला अफसरों को स्थायी कमीशन न देने के कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी देने का भी केंद्र सरकार को निर्देश दिया है।
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केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और वरिष्ठ वकील आर बालासुब्रममण्यन ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और justice बीवी नागरत्ना की बेंच को बताया कि 72 में से एक महिला अफसर ने service से रिलीज करने की अर्जी दी है इसलिए सरकार ने 71 मामलों पर पुनर्विचार किया हैं और इनमें से 39 स्थायी कमीशन की पात्र पाई गई हैं।
इससे पिछली सुनवाई में supreme court ने कहा था कि अगर महिला अधिकारी को 60 फीसदी से अधिक अंक मिलते हैं और वो medical fitness जांच पास कर लेती हैं, vigilance और Disciplinary से उन्हें clearance मिल जाता है जो उन्हें permanent commision देने पर विचार करने की जरूरत है।
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