Demo


वादे के मुताबिक वैवाहिक जोड़ी प्रदान न करने पर मैचमेकर पर हर्जाना

मुंबई : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक उपभोक्ता फोरम ने वादे के मुताबिक प्रतिमाह 15 जोड़ी के नाम प्रस्तावित करने में विफल रहने पर मैचमेकर को 60,000 रुपये देने का निर्देश दिया है. एक महिला द्वारा आठ साल पहले दायर शिकायत पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जुहू की मैचमेकर प्रिया शाह से 30 दिनों के भीतर 5000 रुपये का हर्जाना और 55,000 रुपये वापस करने को कहा.

महिला ने आरोप लगाया था कि शाह ने उसे एक स्थापित मैचमेकिंग प्रथा के बारे में बताया और प्रतिमाह औसतन 15 उपयुक्त वैवाहिक जोड़ी बताने का वादा किया. जिसमें संभावित प्रोफाइल ईमेल करना, फोटोग्राफ के साथ-साथ लड़कों के माता-पिता के साथ बातचीत करना और शादी को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाना शामिल था.

महिला के मुताबिक, इसके बाद उसने जुलाई 2012 में चेक द्वारा 55,000 रुपये का भुगतान करके शाह की सेवाओं को लिया, लेकिन वादे के मुताबिक प्रोफाइल नहीं दिए गए. महिला ने आरोप लगाया कि उनके और उनके पिता द्वारा भेजी गई एक शिकायती ई-मेल का भी कोई जवाब नहीं आया.

 यह भी पढ़े –  अगर आपको कभी भी कोई मकड़ी काट दे तो उसके काटने पर करें तुरंत इसका आसान उपाय।

जब सेवा की गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं आया तो महिला ने 25 अक्टूबर 2012 को मैचमेकर की सेवाओं को समाप्त कर दिया, धनवापसी की मांग की, और राशि न मिलने के बाद उपभोक्ता फोरम से संपर्क किया.

शाह के विजिटिंग कार्ड को ध्यान में रखते हुए जहां उसने खुद को ‘द मैच मेकर-फॉर वेल एजुकेटेड एलीट क्लास एंड एनआरआई मेंबर्स’ होने का दावा किया था, पैनल ने कहा कि वह शिकायतकर्ता से वादा की गई सेवाओं को प्रदान करने में कमतर रही.

पैनल ने टिप्पणी की, रिकॉर्ड पर ई-मेल से यह देखा जा सकता है कि शिकायतकर्ता और उसके पिता अपनी आवश्यकताओं के संबंध में शाह के संपर्क में रहे हैं, लेकिन शाह ने उक्त ई-मेल का जवाब नहीं देने का विकल्प चुना है.

फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए  यहां क्लिक करें, साथ ही और भी Hindi News ( हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें. व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करने के लिए  यहां क्लिक करें,

Share this story

Share.
Leave A Reply