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Nainital News: जिला पंचायत चुनाव बवाल पर हाईकोर्ट सख्त, डीएम-एसएसपी से शपथपत्र तलब; अगली सुनवाई कल

On: August 18, 2025 8:05 AM
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नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान हुए हंगामे के बाद अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और डीएम तथा एसएसपी से शपथपत्र तलब किया है। हालांकि, चुनाव परिणाम घोषित करने पर कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। फिलहाल शहर में भारी पुलिस बल तैनात है और हाईकोर्ट परिसर के आसपास धारा 144 लागू है।

अपहरण मामले पर सख्त हुई खंडपीठ

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मतदान के दिन पांच जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण के मामले में पुलिस की भूमिका और खुफिया एजेंसियों की विफलता पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने एसएसपी से मंगलवार तक शपथपत्र दाखिल करने को कहा और तीखे सवाल किए कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हिस्ट्रीशीटर चुनाव स्थल तक कैसे पहुंचे।

कांग्रेस की नई याचिका और वीडियो पेश

सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से चुनाव रद्द करने की नई याचिका भी दायर की गई। पार्टी की ओर से अदालत में एक वीडियो पेश किया गया जिसमें कथित तौर पर अपहृत सदस्य पार्टी करते नजर आ रहे थे और यह कहते सुने गए कि “नैनीताल को हिला डाला, मिशन पूरा हो गया, उत्तराखंड को बिहार बना दिया।” इस पर सरकार की ओर से हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कड़ी आपत्तियां दर्ज कीं।

कोर्ट के सवाल और अपहृत सदस्य पेश

हाईकोर्ट ने गायब हुए सदस्यों के मामले में एसएसपी से यह भी पूछा कि अब तक उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) क्यों नहीं निकाली गई और जब गिरोह इलाके में सक्रिय था तो उसकी भनक क्यों नहीं लगी। बाद में पांचों अपहृत सदस्यों को अदालत में पेश किया गया, हालांकि कोर्ट ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया।

डीएम का पक्ष और आयोग की स्थिति

इस दौरान जिलाधिकारी वंदना ने अदालत को बताया कि पूरी घटना की जानकारी रात में ही राज्य निर्वाचन आयोग को दो बार भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि नियमावली के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के पास चुनाव रद्द करने की शक्ति नहीं है, इसलिए आयोग से परामर्श के बाद मतगणना कर केवल अनंतिम परिणाम घोषित किया गया, जिसकी घोषणा रोक दी गई है।

आगे की राह

चुनाव परिणाम घोषित होगा या नहीं, इसे लेकर आयोग कानूनी बिंदुओं का अध्ययन कर रहा है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को भी शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया है। अब इस पूरे मामले में अदालत के आधिकारिक और लिखित आदेश का इंतजार किया जा रहा है।

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