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Madhya pradesh के आगर मालवा से लव जिहाद का मामला सामने आया है. राजेश बन फिरोज ने शादी का झांसा देकर अनुसूचित जाति की एक नाबालिग का एक साल तक शोषण किया. नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लव जिहाद, SCST POSKO ACT सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. फिलहाल एक अन्य साथी वह फिरोज फरार है.
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SDOP सुसनेर एन एस रावत ने बताया कि सोमवार की रात नलखेड़ा निवासी अनुसूचित जाति की नाबालिग अपनी माता के साथ पुलिस थाने पहुंची थी. जहां उसने बताया कि पिछले एक साल से राजेश शर्मा के नाम का एक लड़का प्यार व शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था.
सलाम वालेकुम कहा तो फोन पर खुली पोल
पीड़िता ने police को बताया कि सोमवार की रात लगभग 8:30 वह अपने घर के सामने एक डेयरी पर दूध लेने जा रही थी, तभी आरोपी एक अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर आए और उसे अपने साथ चलने का बोला. नाबालिक उनके साथ चली गई, तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर एक फोन आया. आरोपी ने फोन उठाया और सलाम वालेकुम बोला. जिसे सुनते ही पीड़िता ने उससे उसका धर्म पूछा जिसपर उसने बताया की उसका असली नाम फिरोज चने वाला है.
यह सुनते ही नाबालिग के होश उड़ गए और उससे वापस घर छोड़ देने का बोला. पीड़िता का कहना है कि इस पर दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया और मारपीट की. वह चिल्लाई और आवाज सुनकर सड़क से जा रहे एक अन्य मोटरसाकिल पर सवार तीन लोग रुके. जिन्हें देखकर दोनों आरोपी भाग गए. उन तीनों राहगीरों ने पीड़िता को उसके मामा के घर छोड़ा, जहां से वह मां के साथ report लिखवाने police थाने पर पहुंची.पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने एक साल पहले उसे एक मोबाइल भी दिया था. जिससे वह उससे बात किया करती थी, लेकिन सोमवार की रात आरोपियों ने वह फोन और उसका सिम तोड़ दिया.
पुलिस ने देर रात नाबालिग की शिकायत पर आरोपी फिरोज एवं एक अन्य अज्ञात आरोपी के खिलाफ भादस 376, 376(2)(n), 323, 506, 120-B, 201, 34, पास्को एक्ट 3, 4, 5L, 6, 42,SCST एक्ट 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(1)(w)(1), 3(1)(w)(2), 3(2)(2), 3(2)(5), 3(2)(va) मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 5, 88 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.
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