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Gujarat UCC 2026: राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद गुजरात में समान नागरिक संहिता, जानें क्या बदलेगा

On: October 2, 2026 11:54 AM
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Gujarat UCC 2026 after President Droupadi Murmu approves the Uniform Civil Code Bill

Gujarat UCC 2026: गुजरात में समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही गुजरात उत्तराखंड के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है, जहां UCC को लेकर विधायी प्रक्रिया राष्ट्रपति की स्वीकृति तक पहुंची है। राज्य सरकार की ओर से भी कानून से संबंधित राजपत्र अधिसूचना जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।

इससे पहले मार्च 2026 में गुजरात विधानसभा ने Uniform Civil Code Bill पारित किया था। उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और विधेयक के समर्थन में मतदान करने वाले विधायकों को बधाई दी थी।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद क्या बदला?

Gujarat UCC 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक के कानून बनने का रास्ता साफ हुआ है। राष्ट्रपति की स्वीकृति किसी राज्य विधेयक की विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संवैधानिक चरण है। इसके बाद राज्य सरकार कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है।

हालांकि कानून के अलग-अलग प्रावधान कब से प्रभावी होंगे, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जारी होने वाली संबंधित अधिसूचनाओं को देखना महत्वपूर्ण होगा। उपलब्ध रिपोर्टों में भी बताया गया है कि कानून के प्रभावी होने की तारीख अलग से अधिसूचित की जा सकती है।

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उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा राज्य

Gujarat UCC 2026 को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात उत्तराखंड के बाद ऐसा दूसरा राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता को लेकर यह प्रक्रिया पूरी की है। उत्तराखंड में UCC पहले ही लागू किया जा चुका है।

गुजरात विधानसभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से भी इस कदम का सार्वजनिक रूप से स्वागत किया गया था। PIB की मार्च 2026 की विज्ञप्ति में अमित शाह ने कहा था कि उत्तराखंड के बाद गुजरात ने UCC विधेयक पारित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

UCC का मकसद क्या है?

Uniform Civil Code का व्यापक उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों से जुड़े कुछ कानूनों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना है। भारत में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और परिवार से जुड़े कई व्यक्तिगत कानून अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग व्यवस्था प्रदान करते रहे हैं।

Gujarat UCC 2026 इसी क्षेत्र में एक समान कानूनी व्यवस्था की दिशा में राज्य का कदम है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार नए कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

विवाह और तलाक से जुड़े नियमों पर जोर

Gujarat UCC 2026 के तहत विवाह और तलाक से जुड़े मामलों के लिए समान नियम निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि कानून के दायरे में आने वाले लोगों के लिए विवाह संबंधी अधिकारों और प्रक्रियाओं को एक समान कानूनी ढांचे के तहत रखा जाएगा।

रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि बहुविवाह पर रोक और विवाह के पंजीकरण से जुड़े प्रावधान कानून का हिस्सा हैं। हालांकि किसी विशेष मामले में कानून कैसे लागू होगा, यह उसके विस्तृत प्रावधानों और लागू होने वाली नियमावली पर निर्भर करेगा।

लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम

गुजरात के UCC की चर्चा में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधान भी प्रमुख हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार लिव-इन संबंधों के पंजीकरण को लेकर व्यवस्था की गई है और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

इस प्रावधान का उद्देश्य ऐसे संबंधों से जुड़े कानूनी रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारों को एक निर्धारित प्रक्रिया के दायरे में लाना है। कानून के वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान पंजीकरण की प्रक्रिया, समयसीमा और संबंधित प्रशासनिक नियम महत्वपूर्ण होंगे।

अनुसूचित जनजातियों को लेकर अलग व्यवस्था

Gujarat UCC 2026 के संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सभी समुदायों पर कानून समान रूप से लागू नहीं होगा। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक अनुसूचित जनजातियों और कुछ विशेष समूहों को कानून के कुछ प्रावधानों से बाहर रखा गया है।

इसलिए UCC को समझते समय यह देखना जरूरी है कि कानून में किस श्रेणी के लोगों के लिए कौन से अपवाद निर्धारित किए गए हैं। अंतिम व्यावहारिक प्रभाव इसी विस्तृत कानूनी व्यवस्था और नियमों से स्पष्ट होगा।

गुजरात में UCC की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी?

Gujarat UCC 2026 की प्रक्रिया 2026 में विधानसभा से शुरू होकर राष्ट्रपति की मंजूरी तक पहुंची। मार्च में गुजरात विधानसभा ने विधेयक पारित किया था। इसके बाद विधेयक को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया।

25 मार्च 2026 को PIB ने विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद अमित शाह की प्रतिक्रिया जारी की थी। इसमें उन्होंने गुजरात सरकार और विधेयक के समर्थन में खड़े विधायकों को बधाई दी थी।

अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार के सामने कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने और उससे जुड़े नियमों को प्रशासनिक स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया है।

देश में UCC की बहस को मिलेगा नया संदर्भ

गुजरात में Gujarat UCC 2026 को मंजूरी मिलने के बाद देश में Uniform Civil Code को लेकर चर्चा को नया संदर्भ मिला है। संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने की बात कहता है।

वहीं UCC के समर्थक इसे व्यक्तिगत कानूनों में समानता और एकरूपता की दिशा में कदम बताते हैं, जबकि इसके प्रावधानों, अपवादों और सामाजिक प्रभाव को लेकर अलग-अलग पक्षों की अपनी-अपनी राय रही है। कानून के वास्तविक प्रभाव का आकलन उसके लागू होने के बाद सामने आने वाले प्रशासनिक और न्यायिक अनुभवों से किया जा सकेगा।

अब आगे क्या होगा?

Gujarat UCC 2026 के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब इसके क्रियान्वयन से जुड़ी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। राज्य सरकार को कानून के प्रावधानों के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था, पंजीकरण प्रक्रिया और आवश्यक नियमों को लागू करना होगा।

गुजरात का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उत्तराखंड के बाद एक और राज्य में Uniform Civil Code को लेकर व्यापक कानूनी ढांचा तैयार हुआ है। आने वाले समय में कानून के प्रावधान किस तरह लागू होते हैं और नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों पर उनका व्यावहारिक प्रभाव क्या रहता है, इस पर नजर रहेगी।

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