पीरपैंती के पूर्व भाजपा विधायक अमन पासवान और जदयू नेता हीरालाल पासवान को 16 साल पुराने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में न्यायिक हिरासत में लिया गया। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
दोनों नेताओं के खिलाफ लंबित मामले की सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। यह मामला 2010 में सरकारी खंभों पर पोस्टर लगाने से जुड़ा था।
मंगलवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत की मांग करने के बावजूद उनकी अर्जी अस्वीकार कर दी गई। अदालत ने पूर्व में उनके बेलबांड रद्द करते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
मामले की शुरुआत 9 सितंबर 2010 को कहलगांव के अंतिचक थाने में हुई थी, जब तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने नेताओं के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया था।
“पूर्व विधायक अमन पासवान और जदयू नेता हीरालाल 16 साल पुराने मामले में गिरफ्तार”
On: February 10, 2026 9:29 AM









