दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi Highcourt) ने दिल्ली (Delhi) सरकार को निर्देश दिए है कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को उन कार्डधारकों की सूचना दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है।
न्यायमूर्ति विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने बताया कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत बिलकुल नहीं पड़ेगी जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। पीठ ने बताया कि इसलिए हम 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं।
गोरतलब है की अब डोरस्टेप डिलीवरी का विकल्प चुनने वालों को राशन की दुकान से आपूर्ति की जरूरत बिलकुल नहीं होगी।
दिल्ली (Delhi) सरकार पहले प्रत्येक उचित मूल्य के दुकान चला रहे व्यक्ति को पत्र लिखकर उन राशन कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है, उसके बाद ही इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकान से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं होगी।
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बता दे कि दिल्ली (Delhi) सरकार के ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने अदालत में चुनौती दी है। आप सरकार को अदालत ने 22 मार्च को आदेश में निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता संघ को की जाने वाली खाद्यान्न या आटे की आपूर्ति में न तो कमी लाए और न ही रोके।
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