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मेरठ के सरधना में तस्करों से बरामद हुआ डेढ़ क्विंटल गांजा, जो आंध्र प्रदेश से आया था। इसकी सप्लाई उत्तराखंड में भी होने वाली थी। इससे पहले ही पुलिस ने तीन आरोपियों को में गिरफ्तार कर लिया।
उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के बाद शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया वहीं से तीनों को जेल भेज दिया गया। आपको यह बता दें कि शुक्रवार रात सरधना पुलिस ने 165 किलो का गांजा पकड़ा था।
पुलिस ने चेकिंग करते समय पकड़ा 62 किलो 400 ग्राम गांजा।
सीओ आरपी शाही के मुताबिक शुक्रवार रात पुलिस बस अड्डे के चौराहे के नजदीक चेकिंग कर रही थी। तब वही मंढियाई की तरफ से एक गाड़ी आती हुई नजर आ रही थी और जब उस गाड़ी को रोका गया तो उसके ड्राइवर ने अपना नाम अमान निवासी हरिद्वार थाना ज्वालापुर बताया। और जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से 62 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ और पीछे से कैंटर में अमान के साथ ही वसीम निवासी रोहटा थाना क्षेत्र के अरनावली और ऋषभ शर्मा निवासी हरिद्वार कनखल चाकलन जगदीश कॉलोनी आ रहे थे। कैंटर में तीन बोरों में 165 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया।
गांजे की तस्करी करने वाला मास्टर माइंड वसीम।
इंस्पेक्टर लक्ष्मण वर्मा के मुताबिक वसीम दो महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से गांजा लाकर ऋषभ को देता था, और वह पूरे उत्तराखंड में इस गांजे को सप्लाई करता था वसीम ही अमान को अपने साथ हरिद्वार से यहाँ लाया था और यह भी पता चला है कि अमान की हरिद्वार में एक मीट की दुकान हैं।

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कम लागत के कारण खुद ही कैंटर में गांजा लेकर चलता था। वसीम।
इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि वसीम खुद ही कैंटर से गांजा सप्लाई करता था जिससे कम लागत आए। वह लोग कैंटर को लेकर ढिकोली से बरनावा होते हुए जा रहे थे और चौंका देने वाली बात तो यह है कि वह कई सीमाओं को पार कर यहाँ आया, लेकिन फिर भी वह कहीं नहीं पकड़ा गया।
कैसीनो में पकड़े गए सात आरोपी की जमानत।
जिला कोर्ट के जज ने मेरठ में पकड़े गए सात आरोपियों नरेश सेमवाल, संजीव थापा, निशा, सौरभ कुमार, लक्ष्य गौतम, संजय थापर व राजकुमार को जमानत दे दी है। एसडीओ और प्रतापपुर पुलिस ने 17 जुलाई 2022 को ओक ट्री रिजॉर्ट में छापा मारकर 35 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। इसमें विदेशी लड़कियां भी शामिल थी।
अग्रिम की जमानत को खारिज कर दिया गया है।
मेरठ में न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या दो ब्रजेश मणि त्रिपाठी ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी केशव देव चतुर्वेदी जो हाथरस का रहने वाला है और उसकी अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया गया है। विशेष शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह प्रजापति ने बताया कि शैलेन्द्र कुमार संग्रह अमीन ने थाने को सादाबाद हाथरस में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी पर करीबन। ₹24,00,000 की रिकवरी आई थी। पता चला है कि उसने पिता के नाम पर फर्जी संपत्ति के कागज पर लोन लेने की तैयारी कर रखी थी।

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