मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है. मथुरा में कथित तौर पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला किया था.आदेश में उच्च न्यायालय ने आधार बताया कि ये सभी मूर्तियाँ एक ही तरह की हैं। इन सभी में एक ही तरह के साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। अंतरिम अदालत का समय बचाने के लिए यह सबसे अच्छा होगा कि इन दस्तावेजों पर एक साथ सुनवाई हो।
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में किसी भी कारण से प्रवेश शुल्क पर नजर नहीं रखी जाती है।जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली समिति का आवेदन पहले से ही हाई के पास पेंडिंग है. अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता रिकॉल आवेदन पर आदेश के बाद एसएलपी को फिर से उठा सकते हैं.