Demo

उत्तराखंड परिवहन विभाग ने राज्य में बिना लाइसेंस के ऑनलाइन एप के माध्यम से यात्री बुकिंग कर रही कंपनियों और उनके वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बनाई है। आरटीओ सुनील शर्मा ने टिकट बुकिंग एप या वेबसाइट संचालित करने वाली बस, टैक्सी और बाइक-टैक्सी कंपनियों को नोटिस जारी किया है।

इसमें उन्हें उत्तराखंड सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।कंपनियों को चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया, तो उनकी ओर से बुक किए गए सभी यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और संबंधित बसों, टैक्सियों और बाइक-स्कूटियों को जब्त किया जाएगा।

ज्ञात हो कि 2020 से पहले राज्य में ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा की अनुमति नहीं थी, लेकिन सरकार ने 2020 में इस सेवा की मंजूरी देते हुए कंपनियों को परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था। इसके बावजूद, कई कंपनियां बिना लाइसेंस के ही बुकिंग कर रही हैं, जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही है।

इसी क्रम में, आरटीओ सुनील शर्मा ने मंगलवार को रैपिडो, ओला, उबर और बला-बला जैसी कंपनियों को नोटिस जारी किया है। सोमवार को रैपिडो के तहत संचालित 28 बाइक-टैक्सियों को भी सीज कर दिया गया था। आरटीओ ने कहा कि बला-बला और रैपिडो में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इनमें ज्यादातर वाहन निजी हैं और बाहरी राज्यों के पंजीकृत हैं, जिनका संचालन छात्र या युवा पार्ट-टाइम के तौर पर कर रहे हैं।

यह भी पढें- उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली को कैबिनेट से मिली मंजूरी: भर्ती में बाहरी सैनिकों और उनके परिजनों को मिलेगा आवेदन का अधिकार

इसके अलावा, बस कंपनियों को भी नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है, जो बिना अनुमति के देहरादून में आइएसबीटी के नजदीक हरिद्वार बाइपास से ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर यात्रियों का परिवहन कर रही हैं।

Share.
Leave A Reply