उत्तराखंड सरकार ने पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल किए गए हैं।
अब राज्य में तैनात सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, और केंद्र सरकार के उपक्रमों में सेवा देने वाले बाहरी कर्मियों के परिजन भी पुलिस दरोगा भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे राज्य से बाहर न जा सकें। इस संशोधन में वर्ष 2019 के कार्मिक विभाग के शासनादेश के प्रावधानों को शामिल किया गया है।
इसके साथ ही, इंस्पेक्टरों की वरिष्ठता निर्धारित करने के नए नियम भी लागू होंगे। 2018 से पहले पदोन्नत हुए इंस्पेक्टरों को पुराने प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता मिलेगी, जबकि 2018 के बाद पदोन्नत हुए कर्मियों के लिए नए नियम लागू होंगे।
इसके अलावा, एनसीसी के बी प्रमाणपत्र के साथ-साथ सी प्रमाणपत्र को भी अधिमानी अर्हता के रूप में स्वीकार किया गया है।