अल्मोड़ा बागेश्वर चमोली चम्पावत देहरादून हरिद्वार नैनीताल पौड़ी गढ़वाल पिथौरागढ़ रुद्रप्रयाग टिहरी गढ़वाल उधम सिंह नगर उत्तरकाशी

Uttarakhand: वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण, सरकार ने जारी की नियमावली

On: September 1, 2025 3:17 PM
Follow Us:

उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे को पूरा करते हुए सेवामुक्त अग्निवीरों को राज्य की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है।

सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से “क्षैतिज आरक्षण नियमावली-2025” जारी की गई। इस नियमावली के तहत अब सेवामुक्त अग्निवीरों को समूह ग की सीधी भर्ती में वर्दीधारी पदों पर आरक्षण मिलेगा। इनमें पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे अहम पद शामिल हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश की सेवा कर लौटे अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। यह निर्णय न सिर्फ सेवामुक्त अग्निवीरों को सम्मान देगा बल्कि उनके सुरक्षित भविष्य की भी गारंटी बनेगा।

धामी सरकार ने पहले भी पूर्व सैनिकों और युवाओं के हित में कई कदम उठाए हैं। इस फैसले से हजारों अग्निवीरों को लाभ मिलेगा और राज्य की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में उनकी अहम भागीदारी सुनिश्चित होगी।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment