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उत्‍तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी, हरिद्वार में 14 मदरसे सील

On: March 26, 2025 1:11 PM
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उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। शासन के निर्देश पर हरिद्वार और लक्सर क्षेत्र में लगातार मदरसों की जांच की जा रही है। अब तक प्रशासन की टीम 14 अवैध मदरसों को सील कर चुकी है।

हरिद्वार और लक्सर में 14 मदरसे सील, संचालकों को नोटिस जारी

मंगलवार को हरिद्वार और लक्सर तहसील क्षेत्र में प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने आठ मदरसों को सील किया। इन मदरसा संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया गया है कि जब तक वे सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते और विधिवत पंजीकरण नहीं कराते, तब तक उन्हें संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी।

पांच और मदरसों के अवैध संचालन की सूचना

हरिद्वार तहसील के नवोदय नगर, सलेमपुर, रादूपुर और गोविंदपुर में भी बिना अनुमति चल रहे पांच मदरसों की सूचना जिला प्रशासन को मिली। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर तहसीलदार प्रियंका रानी के नेतृत्व में प्रशासन, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस की टीम ने जांच की। जब मदरसा संचालकों से वैध दस्तावेज मांगे गए, तो कोई भी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन मदरसों को सील कर दिया और सभी को नोटिस जारी कर दिया।

लालढांग और गैंडीखाता क्षेत्र में पहले भी हुई थी कार्रवाई

कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने हरिद्वार तहसील के अंतर्गत लालढांग और गैंडीखाता क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील किया था। इस दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इम्सिता, रानीपुर कोतवाली निरीक्षक कमल मोहन भंडारी और सिडकुल थानाध्यक्ष मनोहर भंडारी की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई थी।

लक्सर में तीन मदरसे किए गए सील

लक्सर क्षेत्र में भी प्रशासन अवैध मदरसों की जांच कर रहा है। मंगलवार को तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में संचालित मदरसों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान सीधडु, ऐथल और नगला खिताब गांव में चल रहे तीन मदरसों का पंजीकरण और मान्यता न होने की पुष्टि हुई।

प्रशासन की सख्त चेतावनी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी शिक्षण संस्थान को बिना पंजीकरण और मान्यता के संचालित नहीं होने दिया जाएगा। सभी मदरसा संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेज पूरा करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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