Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। सोमवार को लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अब कांग्रेस नेता संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी। कांग्रेस नेता तत्काल राहुल गांधी की सांसदी बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले में लोकसभा सचिवालय को पत्र भी लिखा था।
कांग्रेस दफ्तर और 10 जनपथ के बाहर समर्थकों का जश्न
राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस दफ्तर और 10 जनपथ के बाहर समर्थकों का जश्न शुरू हो गया। कांग्रेस समर्थक ढोल-नगाड़ों की आवाज़ पर थिरकते नज़र आए और अपने नेता के पक्ष में आए फैसले का जश्न मना रहे हैं।
अधीर रंजन चौधरी बोले, जरूरत पड़ी तो करेंगे विरोध
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने आदेश की कॉपी समेत सभी दस्तावेज दे दिए हैं। हम आज लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो विरोध भी करेंगे। ये हमारा अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में थी कांग्रेस
बताया था कि आज (7 अगस्त) शाम तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं की जाती है तो कल यानी मंगलवार को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रही थी। हालांकि, उसके पहले ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। अब वे फिर से सांसद बन गए हैं। कांग्रेस कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है।
मार्च में सुनाई गई थी सजा
2019 में एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम के बारे में दिए गए एक बयान को लेकर गुजरात की कोर्ट ने मार्च, 2023 में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट से दोषी ठहराने जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की थी